कोरिया MCB से महेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
अप. क्र. – 362/2024,
धारा – 191(2), 191(3), 190, 115(2), 296, 351(3), 109(1), 103(1) बीएनएस
अभियुक्त का नाम:-
1. बाबू लाल यादव आ0 मोहर साय उम्र 55 साल
2. राम यादव आ0 बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल,
3. लक्ष्मण यादव आ. बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल,
4. दशरथ यादव आ0 बाबू लाल यादव उम्र 23 साल,
5. अशोक आ0 शिववभजन उम्र 24 साल यादव
सभी निवासी छोटे साल्ही चौकी बचरापोडी बैकुण्ठपुर
प्रार्थी कृष्णा यादव आ. महेश राम यादव निवासी रजवारीपारा, छोटे साल्हि, बचरापोड़ी द्वारा दिनांक 20 नवंबर को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि हमारे घर के पीछे नाला के पास वन भूमि की जमीन है। जिसपर मेरे परिवार वालों के द्वारा पिछले एक पीढी से काबिज कर खेती किया जा रहा है। पिछले 07 वर्षों से मेरे चाचा बाबूलाल उक्त भूमि को अपना बताते हुए झगड़ा-विवाद करते आये है। दिनांक 20 नवंबर 2024 को मै अपने पिताजी के साथ घर के पीछे नाला के पास भैंस को बांध रहा था, तभी मेरे चाचा बाबूलाल हाथ में टंगिया लिये हुए अपने पुत्र राम यादव, लक्ष्मण यादव, दशरथ यादव एवं मेरे बड़े पिताजी के पुत्र अशोक यादव, सभी हाथ में लाठी डण्डा रखे हुए थे, गाली गलौज करते हुए आए और मेरे पिताजी महेश राम यादव से गाली गलौज कर झगड़ा विवाद करने लगे, जिसे सुनकर मेरा भाई राजदयाल यादव घर से नाला के पास आया, जिसे राम यादव, लक्ष्मण यादव, दशरथ यादव एवं अशोक यादव सभी उसे घेरकर उसका हाथ बांह को पकड़ लिए और हत्या करने की नियत से बाबूलाल अपने हाथ में रखे हुए टंगिया से मेरे भाई राजदयाल के सिर में वार कर दिया जिससे मेरा भाई लहुलुहान होते हुए जमीन पर गिर गया जिस पर मेरे पिता जी उसे बचाने के लिए दौड़े तब बाबूलाल एवं उनके लड़कों ने मिलकर मेरे पिताजी के सिर में टंगिया से मारने का प्रयास किया, जिसे मेरे पिताजी हाथ से रोकने का प्रयास किये जिससे मेरे पिताजी के बांये हाथ में टंगिया से वार करने से चोट लगा और वे घायल हो गये, मेरे द्वारा बीच बचाव करने पर सभी ने मुझे भी मारने की धमकी देते हुए धक्का देने पर गिर गया, हल्ला सुनकर मेरी बहन उर्मिला आई जिसके साथ भी बाबूलाल एवं उनके लड़कों के द्वारा मारपीट किया गया जिससे उसे भी चोट लगा है।
मेरे भाई एवं पिताजी के घायल होने पर हमलोग तत्काल उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बचरा पोड़ी लेकर गये, जहां दोनों की चोट की स्थिति गंभीर होने पर डाक्टर द्वारा तत्काल उन्हें जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया। जिस पर मै एम्बुलेंस से अपने पिताजी एवं भाई को जिला अस्पताल ईलाज हेतु लेकर गया। जहां डाक्टर ने मेरे भाई को चेक कर बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और मेरे पिताजी को भर्ती कर उनका ईलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मेरे भाई को मेरे चाचा बाबूलाल एवं उनके लड़के राम यादव, लक्ष्मण यादव, दशरथ यादव एवं मेरे बड़े पिताजी के लड़के अशोक यादव के द्वारा मिलकर हत्या किया गया है एवं मेरे पिताजी को भी जान से मारने की प्रयास किया गया है।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 362/2024, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 296, 351(3), 109(1) एवं 103(1) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण से पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार को अवगत कराया गया। एसपी कोरिया ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के निर्देशन पर अविलंब उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती कविता ठाकुर एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपीगण 1. बाबू लाल यादव आ0 मोहर साय उम्र 55 साल, 2. राम यादव आ0 बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल, 3. लक्ष्मण यादव आ. बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल, 4. दशरथ यादव आ0 बाबू लाल यादव उम्र 23 साल, 5. अशोक आ0 शिवभजन उम्र 24 साल यादव सभी निवासी छोटे साल्ही चौकी बचरापोडी बैकुण्ठपुर को दिनांक 21 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।