नियम तोड़ो लाइसेंस छोड़ो के तहत 25 वाहन चालको का लाइसेंस हुआ निलंबित।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, एक्सीडेंट व शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के 25 लाइसेंस निलंबित.....

बलरामपुर || छत्तीसगढ़ || सड़क सुरक्षा के तहत सड़क दुर्घटना पर प्रभावी नियंत्रण लाने हेतु जिला बलरामपुर पुलिस सख्त रुख अपनाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के ऊपर अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश कुछ दिन पूर्व ही श्री वैभव बैंकर (आईपीएस) पुलिस अधीक्षक जिला बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा दिए गए थे। आम जनता को यातायात नियमों तथा राहवीर योजना के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से व राहवीर रथ के माध्यम से जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उपरोक्त के परिपालन में थाना /चौकी व यातायात बलरामपुर के द्वारा माह जून वर्ष 2025 में अब तक 104 प्रकरण पर शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले कार्यवाही किया गया है ।

जिसमे कई वाहन चालकों के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट 185 के तहत कार्यवाही कर प्रत्येक प्रकरण में 10000-10000 रुपए जुर्माना न्यायालय द्वारा लगाया गया है तथा संबंधित वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग को भेजा गया है जिसके परिपालन में परिवहन विभाग द्वारा दुर्घटना, शराब सेवन व अन्य मामलों में 25 चालकों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। शेष प्रकरणों पर कार्यवाही जारी है। तथा अन्य राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने हेतु पत्राचार किया गया है।
इससे पूर्व भी वर्ष 2025 में 111 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभव बैंकर के द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें शराब सेवन करके वहां ना चलाएं, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं। राहवीर योजना के तहत घायल व्यक्ति को उसके गोल्डन टाइम में नजदीकी अस्पताल में पहुंचा कर शासन के द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन राशि का हकदार बने ।






