स्कूली बसों की चेकिंग के साथ कंडक्टर लाइसेंस हेतु व चालक-परिचालकों का परीक्षण एंव स्कुली बच्चों की सुरक्षा को लेकर किया जा रहा शिविर कार्यक्रम का आयोजन
परिवहन व यातायात विभाग की पहल, अब कंडक्टर लाइसेंस बनवाना हुआ आसान

प्रधान संपादक दीपक जायसवाल की क़लम से —
छत्तीसगढ़ || बलरामपुर-रामानुजगंज || परिवहन एवं यातायात विभाग की पहल पर जिले में स्कूली बसों के सुरक्षित एवं नियमानुसार संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। शिक्षा सत्र प्रारंभ होनें से पूर्व 05 अप्रैल 2026 को जिला मुख्यालय बलरामपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है।

📌 कंडक्टर लाइसेंस के लिए जरूरी नियम —
📄 आवश्यक दस्तावेज —
शिविर में शामिल होनें के लिए ड्राइवर चालक एवं कंडक्टर को निम्न दस्तावेजों को लेकर आना अनिवार्य है —
1.- आयु प्रमाण पत्र (न्यूनतम आयु 18 वर्ष)
2.- सिविल सर्जन/जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी फर्स्ट ऐड प्रमाण पत्र
3.- नियम 27 (ख) का प्रारूप
4.- चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रारूप 1)
5.- पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र
6.- निर्धारित शुल्क (नियम 40 के अनुसार)
7.- शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम 8वीं पास)
8.- पासपोर्ट साइज फोटो
बस संचालकों को अपनें सभी वाहनों के दस्तावेज साथ लानें के निर्देश दिए गए है, जैसे —
1.- बीमा (Insurance)
2.- परमिट (Permit)
3.- फिटनेस सर्टिफिकेट
4.- प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC)
जहां इस शिविर कार्यक्रम के दौरान बलरामपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा कराया जाएगा प्रशिक्षण व चालक-परिचालकों का किया जाएगा परीक्षण —
1.- फर्स्ट ऐड किट प्रशिक्षण
2.- कंडक्टर लाइसेंस हेतु प्रमाण पत्र वितरण
3.- निःशुल्क नेत्र परीक्षण
4.- सामान्य स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी प्रदान की गई।
✨ जहां इसका मुख्य उद्देश्य — इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बस संचालन को नियमबद्ध बनाना और कंडक्टर लाइसेंस प्रक्रिया को सरल करना है।











