छत्तीसगढ़सरगुजा-अम्बिकापुर

कृषि विभाग की कार्यवाही जारी….आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीज नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी अधिनियम के उल्लंघन पर जारी किया गया नोटिस।

सरगुजा-अम्बिकापुर || कलेक्टर श्री विलास भोसकर के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक कृषि के मार्गदर्शन में जिले में कृषि विभाग की टीम द्वारा अंबिकापुर के कृषि सामग्री विक्रेता दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उर्वरक निरीक्षक अंबिकापुर श्री जे. आलम एवं उनकी टीम द्वारा सतत निरीक्षण कर अनियमितता के आधार पर नोटिस जारी किया जा रहा है एवं समयावधि में संतोषप्रद जवाब के आभाव में वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है।

इसी कड़ी में मंगलवार को शहर के लगभग दर्जनों दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें दुकानों द्वारा किये जा रहे अनियमितताओं के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित फर्म के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीज नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन कर व्यापार किया जा रहा था, जिसमें क्रेता को निर्धारित प्रारूप में कैश क्रेडिट मेमो जारी न करना, बीज व किटनाशी औषधी का भण्डारण वितरण पंजी का संधारण न करना, बोर्ड पर स्कंध व बिक्री दर का प्रदर्शन न करना, अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र स्पष्ट दिखने वाले स्थान पर न पाया जाना एवं अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न पाया जाने के साथ-साथ अन्य अनियमितता पाई गई।

जिस पर बीज एवं कीटनाशक निरीक्षक जे. आलम एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए समस्त दुकानों को तत्काल नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर समस्त दस्तावेजों का सुधार कर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है इस संबंध में बीज व कीटनाशी निरीक्षक श्री जे आलम के द्वारा बताया गया कि समययावधि मे उपरोक्त प्रतिष्ठनों के द्वारा सुधार कर जवाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

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