
अपराध क्रमांक 06/2026 धारा 309(4),3(5) BNS
गिरफ्तार आरोपी
1. सुलेमान निवासी बाजारपारा कुसमी, थाना कुसमी, जिला बलरामपुर
2. इस्तखार उर्फ बाबू निवासी ग्राम नवडीहा, थाना कुसमी, जिला बलरामपुर रामानुजगंज
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी देवलाल राम पिता लक्ष्मण राम उम्र 18 वर्ष ग्राम केदली थाना कुसमी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश कर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30.12.2025 को दोपहर 3:00 बजे मुझे दो लड़के मिले उन्होंने मुझसे कहा कि कुआं में मशीन डालना है एक आदमी की जरूरत है साथ चलो काम करने का मजदूरी देंगे ऐसा बोलकर दोनों लड़के मुझे एक मोटरसाइकिल में साथ में बैठाकर सामरी रोड ले गए और जंगल के पास मोटरसाइकिल को रोक कर मुझे जान से मारने की धमकी देकर जंगल तरफ ले गए और जंगल में पड़ा लकड़ी डंडा को उठाकर मुझे दिखाते हुए मार कर फेंक देंगे बोलकर दोनों मेरे जेब में रखा मेरा वीवो कंपनी का मोबाइल एवं 600/ रुपए पैसा को जबरदस्ती लूट लिए और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। घटना के बाद में जंगल से निकल कर रोड के पास काम कर रहे एक व्यक्ति से दोनों लड़कों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दोनों लड़कों का नाम सुलेमान और इस्तखार उर्फ बाबू है तथा दोनों बाजार पारा कुसमी के रहने वाले हैं।












