छत्तीसगढ़बलरामपुर

अवैध शराब पर प्रशासन सख्त 11 लीटर महुआ शराब तथा 29.76 लीटर विदेशी मदिरा जब्त।

बलरामपुर || छत्तीसगढ़ || नगरीय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के दौरान शराब की अवैध बिक्री एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी श्री एस.के. सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा जिले में लगातार छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विकासखण्डों में 03 प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए 29 हजार 270 रुपये की अवैध शराब तथा एक ट्रक जब्त किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया है कि थाना चांदो के अंतर्गत ग्राम बेंदो भदार निवासी लगरंसाय के पास से झारखण्ड राज्य की 16.26 लीटर अवैध विदेशी मदिरा जब्त किया गया है।

इसी प्रकार थाना रामानुजगंज के अंतर्गत ग्राम जामवंतपुर निवासी करन पासवान के पास से झारखंड राज्य के 4.5 लीटर अवैध विदेशी मदिरा व 11 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा जब्त किया गया है। विकासखंड वाड्रफनगर के धनवार चेकपोस्ट में वाहन जांच के दौरान उत्तरप्रदेश में बिक्री के लिए लेबल लगा हुआ 09 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। वाहन जांच में आरोपी वीरेन्द्र कुमार आत्मज शोभनाथ एवं राज कमल आत्मज शिवप्रताप सिंह निवासी कच्चा, थाना जेठवारा, जिला प्रतापगढ़(उत्तरप्रदेश) के पास से 06 बोतल ब्लैक डॉक एवं 06 बोतल सिग्नेचर कुल 09 लीटर विदेशी शराब बरामद कर उक्त आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध प्रकरण कायम कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।


जिला आबकारी अधिकारी श्री सूर्यवंशी ने बताया है अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन तथा सार्वजनिक जगहों पर मदिरापान और राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के किनारे संचालित होटल, ढाबा में शराब रखने, पीने एवं पीलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। साथ ही आबकारी अधिकारी ने बताया है कि अवैध मदिरा के संबंध में आबकारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 07831-299241 एवं टोल फ्री नम्बर 14405 पर सूचित किया जा सकता है।

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