
अपराध क्रमांक 188/2025 धारा 20b एनडीपीएस एक्ट, आरोपी भगवान सेठी पिता श्याम सेठी निवासी थाना नारला जिला कालाहांडी उड़ीसा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10/10/25 की रात मुखबिर से सूचना मिली कि कोरबा से दो लड़के बैग में मादक पदार्थ गांजा लेकर कोरबा से बनारस जाने वाली बस शिव शक्ति महिंद्रा मैं सफ़र कर रहे हैं सूचना पर तत्काल वाड्रफनगर पुलिस एक्शन मोड में आते हुए नाकाबंदी लगाकर रात करीब 12.30 बजे पुलिस चौकी वाड्राफनगर के सामने शिव शक्ति महिंद्रा बस के आने के पश्चात उसकी तलाशी ली गई तलाशी के दौरान पहले नंबर अपर बर्थ पर दो व्यक्ति जिसका नाम नीतिश चंद्र और दीपक शर्मा है अपने पास एक एक बैग रखे थे जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा 2.100 2.100 किलोग्राम कुल 4.200 किलोग्राम उनके कब्जे से बरामद किया गया पुलिस चौकी वाड्राफनगर में दोनों आरोपियों नीतीश चंद पिता प्रकाश चंद उम्र 19 वर्ष निवासी नदीहार थाना राजगढ़ जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तथा दीपक शर्मा पिता जयदेव शर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी झापड़ी थाना सुकृत जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/25 धारा 20b ndps एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया पूछताछ पर आरोपी उक्त गांजा उड़ीसा से लाना बताए तथा उत्तर प्रदेश में ले जाकर बेचना बताएं उपरोक्त दोनों आरोपियों दिनांक 11/10/25 को गिरफ्तार कर रामानुजगंज न्यायालय में पेशकर न्यायिक रीमांड पर जेल भेजा गया है।

प्रकरण में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में एंड टू एंड कार्यवाही हेतु टीम गठित कर उप निरीक्षक धीरेंद्र तिवारी चौकी प्रभारी वाड्रफनगर के नेतृत्व में टीम उड़ीसा भेजी गई जिसमें गांजा विक्रेता मुख्य तस्कर भगवान सेठी पिता श्याम सेठी निवासी थाना नारला जिला कालाहांडी उड़ीसा को हिरासत में लेकर पूछताछ हेतु चौकी वाड्रफनगर लाया गया पूछताछ में जुर्म स्वीकार किया तथा 16000 रुपए फोनपे पर लेकर 4 किलो गांजा देना भी स्वीकार किया कार्यवाही करते हुए उपरोक्त आरोपों को गिरफ्तार कर माननीय वाड्रफनगर न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल रामानुजगंज दाखिल किया गया प्रकरण में आरोपी के चल अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर उसे भी सीज करने की कार्यवाही की जा रही है।
संपूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक धीरेंद्र तिवारी आरक्षक अंकित जायसवाल संतोष गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही।











