
अपराध क्रमांक 150/2025 धारा 140 (1),58,61,127 (7).3 (5) बीएनएस
गिरफ्तार आरोपी राकेश उर्फ बिल्लू यादव पिता अनिल यादव उम्र 22 निवासी प्रेगनगर थाना बसंतपुर जिला बलरामपुर – रामानुजगंज (छ.ग.)

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2025 को प्रार्थी बृजेश सिहं पिता राम सिंगार जाति गोंड़ उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम रजखेता पुलिस चौकी वाड्रफनगर थाना बसंतपुर द्वारा थाना बसंतपुर में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 07.08.2025 को सुबह करीब 10.00 बजे प्रार्थी का भाई विजयलाल मरकाम अपने मोबाईल नंबर से प्रार्थी को फोन किया और बतया कि इसके साथ तीन लोग हैं तभी विजयलाल मरकाम का मोबाईल लेकर एक व्यक्ति प्रार्थी को बोला कि 3,00000/- रू. (तीन लाख रूपये) शाम तक लेकर आओ नहीं तो तुम्हारा भाई को नही छोड़ेंगे कहकर फोन काट दिया। दिनांक 08.08.2025 को सुबह करीब 09.00 बजे फिर से फोन कर के 3,00000/-रू. (तीन लाख रूपये) मांग कर रहा है, प्रार्थी का भाई विजय लाल मरकाम दिनांक 06.08.2025 से घर नही आया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा पैसे की मांग के लिये अपहरण किया गया है।
प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध सदर धारा-140 (1) बी.एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान पूर्व में कुल 04 आरोपी (01) सद्दाम अंसारी पिता सगिर अंसारी उम्र 34 वर्ष (02) रोहीत कुमार चौरसिया पिता स्व. शम्भु चौरसिया उम्र 26 वर्ष दोनो निवासी बीजपुर बाजार पारा थाना बीजपुर जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) (3) सतीष कुमार गुप्ता पिता भोलानाथ गुप्ता उम्र 39 वर्ष निवास बीजपुर थाना बिजपुर जिला सोनभद (उत्तर प्रदेश) (4) अखिलेश उर्फ पंकज मिश्र पिता प्रेमनरेश मिश्रा उम्र 36 वर्ष निवासी बीजपुर मार्केट थाना बिजपुर जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) को विधिवत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मामले का एक अन्य आरोपी राकेश उर्फ बिल्लू यादव पिता अनिल यादव निवासी प्रेमनगर घटना दिनांक से घटना कारीत कर लगातार फरार चल रहा था। आरोपी राकेश उर्फ बिल्लू यादव के द्वारा दिनांक 06/11/2025 को माननीय न्यायालय वाड्रफनगर के समक्ष आत्मसम्पर्ण किया गया है, आरोपी को पुलिस रिमाण्ड में लेकर पुछताछ करने पर अपना जूर्म स्वीकार किया एवं घटना मे प्रयुक्त बाईक जप्त किया गया है आरोपी को विधिवत न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।











